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पटना NEET छात्रा मौत मामला: जांच और सख्त, सीबीआई ने धाराएं बढ़ाईं

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पटना. NEET छात्रा मौत मामले में जांच अब और कड़ा कर दिया गया है। सीबीआई ने इस केस में पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के साथ ही बी.एन.एस., 2023 की धारा 64 और अन्य संबंधित धाराओं को शामिल किया है। यह कार्रवाई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 के तहत की गई है, जिससे अब दिल्ली पुलिस के सदस्य पूरे बिहार और अन्य संबंधित स्थानों में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।
शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 मार्च को हुई, जो करीब पौने दो घंटे चली। कोर्ट ने इस दौरान तुरंत कोई फैसला नहीं दिया और अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की। सुनवाई में पीड़ित परिवार के वकील ने जांच में कथित लापरवाही का आरोप दोहराया और कहा कि प्रारंभ से ही केस की जांच पूरी तरह से सही नहीं की गई। वहीं, सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल मनीष रंजन की हिरासत आवश्यक नहीं है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधे सवाल किए थे कि मनीष रंजन पर ठोस आरोप क्या हैं और उनके खिलाफ क्या सबूत हैं, साथ ही पूछा कि केस में पोक्सो अधिनियम क्यों नहीं लगाया गया। पहले इस मामले में धारा 307 (अटेंप्ट टू मर्डर) के तहत केस दर्ज था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी पर अटेंप्ट टू मर्डर का केस है, तो हिरासत की आवश्यकता क्यों।
अब जांच में अतिरिक्त धाराओं को शामिल करने से कार्रवाई की दिशा और स्पष्ट हो गई है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस मिलकर मामले की व्यापक और तेज़ जांच करेंगे। अगली सुनवाई 11 मार्च को CBI मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी, जिसमें जमानत और जांच में हुए सुधारों पर फैसला संभव है। जनता की निगाहें इस मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई पर टिकी हैं।

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